देहरादून। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप किसी अन्य राज्य से उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको कोविड का टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही आपको कोविड टेस्ट खुद के पैसों से करवाना होगा। वहीं अगर आप बिना जांच के उत्तराखंड आये और दोषी पाए गए तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। यह आदेश आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किया है।
बता दें कि इससे पहले शासन ने अनलॉक-4 की मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी थी। इसके मुताबिक अब प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए दो हजार की तय सीमा हटा दी गई थी। हालांकि, प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है।
कोरोना के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील (हाई लोड) शहरों से आने वाले व्यक्तियों को सात दिन का संस्थागत और इतने ही दिन होम क्वारंटाइन में रहने के नियम का पालन करना होगा। ऐसे शहरों से आने वाले उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है। पहले यह अवधि 72 घंटे निर्धारित की गई थी।
इसी क्रम में मुख्य सचिव और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश की ओर से आज जारी नई गाइडलाइन में उत्तराखंड आने वाले लोगों को बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोविड टेस्ट कराने का विकल्प दिया गया है।
इसके लिए उन्हें खुद भुगतान करना होगा। यदि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो यह संबंधित जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर एमओएचएफडब्ल्यू और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन कराए।
बतादें कि उत्तराखंड में दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए #COVID19 टेस्ट की बाध्यता केवल उनके लिए है जो केंद्र सरकार द्वारा पहले से घोषित 31 अति संक्रमित स्थानों से आ रहे हैं या पर्यटक हैं।शेष को राज्य सरकार के निर्देश के अनुरूप पंजीकरण ही कराना है।