देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत दे दी है. अब राज्य में 50% सवारी बैठाने का नियम समाप्त कर दिया है. उत्तराखंड सरकार ने जारी आदेश में कहा गया है कि जो 50% सवारी बैठाने का प्रावधान था वह आज समाप्त हो गया है और कल दिनांक 29/09/2020 से वाहन जितनी सवारी में पास हैं उतनी सवारी बिठा सकते हैं.
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहना अनिवार्य होगा. साथ ही गाड़ियों में स्टैंडिग की अनुमति नहीं होगी. अब किराया भी पूर्व की भांति ही लिया जाएगा. उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि यह नियम बुधवार से ही विधिवत लागू होगा. सभी लोग नियमों का पालन करें वह कल से किसी प्रकार अधिक किराया ना लें. बता दें कि कोरोना के कारण सामाजिक दूरी के लिए बनाए गए इस नियम के कारण शहरी भागों में तो नियमों का पालन कर दिया जा रहा था, लेकिन ग्रामीण भागों में एक तरफ पूरी सवारी बैठाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों से किराया ज्यादा लेकर लूट मच रखी थी. उत्तराखंड सरकार के इस आदेश से अब लोगों को राहत मिलेगी.
अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति
इस आदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है. सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों में सिर्फ निर्धारित किराया ही लिया जाएगा.
एसओपी के अनुसार परिवहन निगम को अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाकर प्रतिदिन 100-100 फेरे लगाने की अनुमति दी गई है. अन्तर्राज्यीय और अंतर्जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी-कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा आदि समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाई जाएंगी.
उत्तराखंड से दिल्ली रोडवेज बस सेवा शुरू
उत्तराखंड से दिल्ली रोडवेज बस सेवा शुरू किए जाने के भी समाचार हैं.