ऊधमसिंह नगर. जिलाधिकारी श्री युगल किशोर पन्त ने कहा है कि जनपद में प्रचलित सभी खाद्य सुरक्षा योजना (food security scheme) के प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) एवं अन्त्योदय योजना (Antyodaya Yojana) (गुलाबी कार्ड ) के समस्त राशन कार्ड धारक यदि राशन कार्ड पात्रता मानक परिधि से बाहर हो गये हो अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं अथवा अपात्र हैं, तो तत्काल उक्त योजना के अपने राशन कार्ड को सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में समर्पित करा दें.
उन्होंने बताया जांच के दौरान यदि कोई कार्ड धारक अपात्र पाया जाता है तो उसके विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निहित प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं कार्ड धारक का होगा.