टिहरी. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए आधार नम्बर (aadhar number) प्रस्तुत किये जाने हेतु नया फार्म 6ख जारी किया गया है. इसके साथ ही विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए वर्ष में 04 अर्हता तिथियां यथा 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी तथा प्रारूप 6, 7 एवं 8 को भी संशोधित किया गया है.
अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल रामजी शरण शर्मा द्वारा सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष नई टिहरी में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विधान सभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं नया फार्म 6ख निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर प्रस्तुत किये जाने संबंधी बैठक ली गयी.
उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/मतदेय स्थलवार बूथ लेबिल एजेण्ट की नियुक्ति कर उसकी तैनाती संबधी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाय. उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया कि 6ख के पर्याप्त मात्रा फार्म छपवाकर आगे की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें. साथ ही समयान्तर्गत मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देकर उनके माध्यम से बी.एल.ओ. को भी प्रशिक्षण देना सुनिश्चित कर लें.
प्रारूप 6, 7 एवं 8 भी संशोधित
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के सुसंगत नियमों में परिवर्तन/संशोधन करते हुए अब विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए वर्ष में 04 अर्हता तिथियों यथा 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी. साथ ही प्रारूप 6, 7 एवं 8 को भी संशोधित किया गया है. इसी प्रकार निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए आधार नम्बर प्रस्तुत किये जाने हेतु नया फार्म 6ख जारी किया गया है.
नये प्रारूप 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी
बताया कि संशोधित नये प्रारूप 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी होंगे. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके तहत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का आलेख्य प्रकाशन के लिए समयावधि 09 नवम्बर, 2022, दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि दिनाँक 09 नवम्बर. 2022 से 08 दिसम्बर, 2022, विशेष अभियान की तिथियां 19 नवम्बर, 20 नवम्बर, 03 दिसम्बर एवं 04 दिसम्बर 2022 को राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे/आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. दिनाँक 26 दिसम्बर, 2022 तक दावे/आपत्तियां का निस्तारण तथा दिनाँक 05 जनवरी, 2023 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा.
सभी आवेदनों का नियमानुसार 20 अक्टूबर 2022 तक निस्तारण
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 अक्टूबर, 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वह निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए संशोधित प्रारूप-6 पर नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार 20 अक्टूबर 2022 तक निस्तारण करते हुए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी. ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हो वह नियमानुसार संशोधित प्रारूप-6 पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.
संशोधित प्रारूप 6, 7, 8 एवं 6ख सभी निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय सहित विभागीय वेबसाईटwww.ceo.uk.gov, पर 01 अगस्त 2022 से निःशुल्क उपलब्ध है. कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय पर सम्पर्क कर सकते हैं. निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने, किसी नाम को हटाये जाने या नामावली में किसी प्रकार के संशोधन अथवा निर्वाचक नामावली में आधार प्रामणीकरण आदि के लिए विभागीय वेबसाईट www.nvsp.in, www.vortportal, eci.gov.in अथवा vorterhelpline app में online सुविधा भी उपलब्ध है.
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 01 अगस्त, 2022 से जनपद में अवस्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत के मतदेय स्थलों में निवासरत मतदाताओं से आधार संख्या (स्वैच्छिक) प्रारूप-6बी में सूचना प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी. इसके तहत वर्तमान मतदाताओं से आधार संख्या संग्रह का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान स्थापित करते हुए मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण तथा एक ही व्यक्ति के नाम के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक बार पंजीकरण की पहचान करना है. आधार संख्या उपलब्ध कराना मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक है. वर्तमान मतदाताओं से आधार संख्या उपलब्ध कराने के लिए नया फार्म 6बी तैयार किया गया है, जो आयोग की वेबासाइट पर उपलब्ध है. आधार की ऑन लाईन फाइलिंग के लिए फार्म 6बी ERONET, Garuda App, NVSP, VHAआदि पर भी ऑनलाईन उपलब्ध होगा. मतदाता स्वप्रमाणन के साथ मतदाता पोर्टल / एप पर ऑन लाइन फार्म 6बी भर सकता है.
आधार संख्या नहीं तो 11 वैकल्पिक दस्तावेज
यदि मतदाता स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है तो मतदाता प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक अनुलग्नकों के साथ फार्म 6बी ऑन लाइन जमा कर सकता है. घर-घर जाकर ऑफ लाइन फार्म 6बी जमा करने के लिए बीएलओ को तैनात किया जाएगा. बीएलओ द्वारा फार्म 6बी के सभी ऑफ लाइन प्राप्तियों को गरूड़ एप या ईआरओ नेट का प्रयोग कर के फार्म 7 दिनों के भीतर डिजिटाइज किया जाएगा.
यदि मतदाता के पास आधार संख्या नही हो तो उसे फॉर्म-6बी में उल्लिखित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक प्रति को जमा करने हेतु अनुरोध किया जायेगा . मतदाता की ओर से आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थता के आधार पर मतदाता सूची से किसी भी प्रविष्टि को हटाया नहीं जायेगा.
फार्म 6बी में प्राप्त आधार संख्या के संरक्षण के लिए Aadhaar Regulation 2022 का सख्ती से पालन किया जाना है, जिसके अनुसार भौतिक रूप से एकत्रित या फोटोकॉपी के माध्यम से एकत्रित आधार संख्याओं को संग्रहित करने से पहले आधार संख्या के पहले 8 अंकों को सम्पादित करके अन्य को छुपा दिया जायेगा द्वारा ऑफलाईन फॉर्म 6बी व प्राप्त संलग्नकों को डिजिटलीकरण के पश्चात डबल लॉक में सुरक्षित संरक्षित किया जायेगा.
इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनैतिक दल से भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी रामलाल नौटियाल, कुलानन्द चमोली, एडीआईओ सूचना भजनी भण्डारी एवं निर्वचन विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे.