रुद्रप्रयाग. कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को समान देते समय सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन आवश्यक रूप से करना होगा. सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन न करने पर संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित दुकान को सील कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल ने दिए.
जिला मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल ने समस्त दुकानदारों को भी आदेश दिए हैं कि सभी दुकानदार हर हाल में सुरक्षा मानकों व एहतियात बरतते हुय वस्तुओं का विक्रय करें. साथ ही दुकान में सामान खरीदते समय जिस किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन नहीं किया जाता तो दुकानदार संबंधित ग्राहक को सामान न दें. किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर सम्बन्धित स्वयं जिम्मेदार होगा.