नैनीताल. कोरोना संक्रमण के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री कानून के जाल में भी फंस गए हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन पर महाराज व सरकार को यह नोटिस दिया है.
बताया गया है कि हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब आम आदमी पर क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो मंत्री को इससे छूट क्यों. उल्लेखनीय है कि जबसे यह मामला सामने आया था तब से लगातार कैबिनेट मंत्री पर लाकडाउन के उल्लंघन का मामलना दर्ज करने की मांग राज्यभर में उठी थी.
समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर यह नोटिस सरकार को जारी किया गया है. बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार इन दिनों पुणे, मुंबई से फंसे उत्तराखंड के लोगों को घर तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं और निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी के पक्ष में मुद्दे उठाते रहे हैं.