नैनीताल. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूल करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायालय की खंडपीठ ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार दर पर किराया देने का आदेश दिया है. साथ ही राज्य सरकार से पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई अन्य सुविधाओ का भुगतान लेने को भी कहा है. खण्डपीठ ने 23 मार्च 2020 को मामले में सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय शुरक्षित रख लिया था.