टिहरी. गाय, भैंसों में तीव्र संक्रामक महामारी लम्पी स्किन डिजीज (lumpy skin disease) के प्रसार पर रोक लगाये जाने हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत दिनांक 05 नवम्बर, 2022 तक समस्त गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन, आवागमन, प्रदर्शिनियों एवं पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं.
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल डॉ. आशुतोष जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05 नवम्बर, 2022 के उपरान्त Transport of Animals Rules के तहत, राजकीय पशुचिकित्सालयों पर नियुक्त क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा संक्रामक रोगमुक्त प्रमाणपत्र धारक मवेशियों (Cattle) के ही परिवहन की अनुमति होगी.