देहरादून. सोमवार को ढिकुली स्थित एक रिसोर्ट में 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण विषय पर प्रदेश के समस्त जनपदों से आये जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक हुई. इस दौरान पंचायत मंत्री श्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को मुख्य विकास अधिकारियों और अपर मुख्य अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में अंकन करने (एसीआर) का अधिकार प्रदान किया गया है.
उन्होंने बताया साथ ही 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 29 विषय पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने हैं, उनको तुरंत पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने का अनुपालन करने का आश्वासन दिया. सतपाल महाराज ने कहा कि ज़िला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा और अन्य सुविधाएं भी दिए जाने के सम्बंध में सम्यक् निर्णय शीघ्र लेने एवं जिला पंचायत संगठन की सरकारी गेस्ट हाउस में राज्य मंत्री के लिए अनुमान्य दरों के समान छूट प्रदान करने, आदि सभी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायत क्षेत्रों में साफ़ सफ़ाई ठीक रखने, पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, उनके संरक्षण करने, बाल हितैषी पंचायत बनाने, आजीविका समवर्धन सहित सतत विकास लक्ष्यों के सभी सत्रह लक्ष्यों को प्राप्त करने के सम्बंध में सक्रिय और समय बद्ध तरीक़े से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं.