मुंबई. अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को अनलाक करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. पहले चरण में राज्य में 3 जून से घर से बाहर की गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. इसमें सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सार्वजनिक खुले जगहों जैसे समुद्री तट, प्ले ग्राउंड्स और खुले मैदानों में साइकलिंग, जॉगिंग और रनिंग की इजाजत होगी.
दूसरा चरण 5 जून से होगा. मॉल्स और मार्केट कॉम्पलेक्स को छोड़कर सभी बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे. जरूरी सेवाओं के लिए टैक्सी ऑटो रिक्शा की अनुमति दी गई है जिसमें ड्राइवर के अलावा 2 लोग सवारी कर सकते हैं. राज्य में दुकाने सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगी. महाराष्ट्र लाकडाउन को हालांकि 30 जून तक बढ़ाया गया है.
From 5th June, all markets, market areas and shops, except malls and market complexes, are allowed to function on odd-even basis from 9 am to 5 pm: Maharashtra Govt guidelines pic.twitter.com/Cdj8Kl8A18
— ANI (@ANI) May 31, 2020
यह छूट और दिशा- निर्देशों में कन्टेंटमेंट ज़ोन के अलावा अन्य इलाकों के लिए जारी किए गए हैं. महाराष्ट्र में राज्य भर के धार्मिक स्थल, सैलून, ब्यूटी पार्लर अभी बंद ही रहेंगे. राज्य में मॉर्निंग वॉक, रनिंग, सायकलिंग और व्यायाम को अनुमति दी गई है. इसके अलावा सार्वजनिक मैदान भी खोले जायेंगे. बीच पर भी जाने को अनुमति दी है.
8 जून से खुलेंगे आफिस
सरकार ने अपनी गाइड लाइन में निजी आफिसों के लिए 8 जून से खोलने का निर्देश जारी कर दिया है. निजी आफिसों को 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करना होगा और वर्क टू होम को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है.
From 8th June, all private offices can operate with up to 10% strength as per requirement, with remaining persons working from home; Intra-district bus services will be allowed while inter-district bus services will not be permitted: Maharashtra Govt guidelines #Unlock1 pic.twitter.com/SZDjGsAxbN
— ANI (@ANI) May 31, 2020