देहरादून. उत्तराखंड में कोविड-19 के संक्रमण में आ रही कमी के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के संबंध में राज्य सरकार ने आज संशोधित आदेश पारित किया है। इस संबंध में 6 जून, 2021 को जारी आदेश को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान 9, 11 और 14 जून को प्रात: 8.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुले रहेंगे।
राज्य में सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, थियेटर, आडिटोरियम गतिविधि, बार आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.
सार्वजनिक वाहनों का अंतर राज्यीय आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन होगा। साथ ही मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर राज्यीय आवागमन की अनुमति होगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक सुविधाएं, वित्तीय संस्थान और समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।