दिल्ली. देश में चल रहे 123 साल पुराने कानून में बड़ा बदलाव करके सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले रोकने के लिए केंद्र ने जो अध्यादेश लाया है उस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है. महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अनुसार अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना गैर जमानती अपराध होगा. ऐसे मामलों की जांच सिर्फ 30 दिन में जांच पूरी की जाएगी और साल में के अंदर फैसला सुनाया जाएगा. कानून में 1 लाख से 7 लाख तक जुर्माने, 7 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है. कोरोना से लड़ रहे डाक्टरों, नर्सों व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाया है.