दिल्ली. गृह मंत्रालय द्वारा देर रात जारी किए गए आदेश के मुताबिक शहरों में वैसे सभी दुकान खुलेंगी, जो मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में न हों. यानी कि अगर आप किसी कॉलोनी, सोसायटी या दूसरे शहरी इलाके में रहते हैं तो आपके मोहल्ले की दुकानें अब खुल जाएंगी. अब आप जरूरत का सामान पड़ोस के किराना स्टोर्स से बेझिझक खरीद सकते हैं.
किराना दुकानों को सरकार ने दी राहत
हालांकि आप दुकान जब भी जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें. गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वे सभी दुकानें खुलेंगी, जो शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं. यह छूट उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगम और नगरपालिका के दायरे में नहीं आते हैं. इसका मतलब ये है कि नगर निगम और नगरपालिका के दायरे में आने वाली दुकानों, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स के अब भी शटर गिरे रहेंगे. सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड की दुकानों पर बंदी अभी कायम रहेगी. इसलिए मॉल और वीआईपी बाजारों में शॉपिंग का इरादा अभी कुछ और दिनों तक छोड़ ही दीजिए.
ग्रामीण इलाकों में पूरी छूट
हालांकि ग्रामीण इलाकों में बाजार पूरी तरह से खुल सकेंगे. यहां सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है. ग्रामीण इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स भी आज से खुलने लगेंगे.
गृह मंत्रालय ने रखी हैं तीन शर्तें
दुकान खोलने की इजाजत देते हुए गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण संबंधी चिंताओं का पूरा ध्यान रखा है. गृह मंत्रालय के मुताबिक दुकान में पहले के मुकाबले आधा स्टाफ ही काम करेगा, दुकानों में बिना मास्क काम करने की इजाजत नहीं होगी और काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.