नई टिहरी. जनपद क्षेत्रांतर्गत कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत लाक डाउन अवधि में प्रातः 07 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के दौरान आम जनता में सामाजिक दूरी का शतप्रतिशत पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी डा. वी.षणमुगम ने पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों/समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिये हैं. ताकि जनसामान्य को हो रही असुविधा के साथ-साथ कोराना वायरस संक्रमण से बचाते हुए लाकडाउन को सफल बनाया जा सके.
खाद्यान की उपलब्धता के लिए समिति
जिलाधिकारी ने लाकडाउन के दौरान खाद्यान की पर्याप्त उपलब्धता एवं खाद्यान्न को सूचीबद्ध किये जाने हेतु तीन सदस्य युक्त समिति बनायी है जिसमें जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी व जिला खाद्य् सुरक्षा अधिकारी शामिल है. जिलाधिकारी ने समिति को जनपद में खाद्यान की कालाबाजारी रोकने तथा खाद्यान की प्रर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं.
आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को दिए जाएंगे पास
इसके अलावा जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद क्षेत्रांतर्गत लाकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा लिये जाने हेतु उनको विभिन्न स्थानों में आने-जाने के निमित पास निर्गत किये जाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, अधिशासी अभियन्ता विद्युत तथा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को अपने-अपने विभागों में आवश्यक सेवाओं में कार्योजित सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से पास निर्गत किये जाने हेतु अधिकृत किया है.
इस दौरान औषधियों, सैनीटाईजर इत्यादि की पर्याप्त उपलब्धता को सूचीबद्ध किये जाने हेतु तीन सदस्य समिति का गठन किया गया है जिसमें अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक शामिल है. जिलाधिकारी ने समिति को जनपद में जीवन रक्षक दवाओं की प्रर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं. लाक डाउन के दौरान प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक/सोशल मीडिया में भ्रमक खबरों के अनावश्यक प्रचार-प्रसार पर सर्तक दृष्टि बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी ने तीन सदस्य समिति के गठन के निर्देश दिये. समिति में अपर जिला अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी एवं संरक्षक सूचना केन्द्र शामिल है.