वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एस.ओ.पी. में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा संशोधित सत्यापन प्रपत्र एवं प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेजों के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. व्यक्ति द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के समय अथवा तत्पश्चात अपने मूल निवास से सम्बन्धित थाना/जनपदीय कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. व्यक्ति द्वारा संशोधित सत्यापन प्रपत्र के अनुसार ही सूचना भरकर शपथ पत्र तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.
पूर्व में निर्गत एस.ओ.पी. सहित संशोधित नियम/प्रारूप के सम्बन्ध में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 धारा 52(3) में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने का भी उल्लेख किया गया. निर्गत किये जाने वाले निर्देशों में यह भी स्पष्ट अंकित किया जाये कि व्यक्ति द्वारा सत्यापन के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज तथा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं में विधित कार्यवाही की जायेगी.