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दिल्ली. सरकार ने आज देश में अनलॉक-4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. अब केंद्र की अनुमति के बिना कोई भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से लाकडाउन नहीं लगा पाएगी. सरकार ने आज जारी गाइड लाइन में धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है. यह छूट 21 सितंबर से लागू होगी.
- 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे.
- सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है.
- 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी.
- कंटेनमेंट जोन के बाहर इन गतिविधियों की अनुमति
- – राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
- कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर स्कूल में जाने की अनुमति दी जा सकती है. ये उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा.