देहरादून। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अन्तर्गत संपूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णत: कर्फ्यू रहेगा साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिनों में सायं 07:00 से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-
➡ शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 02:00 बजे से बंद किए जाएंगे।
➡ राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटक, श्रद्धालु व अन्य) को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घंटे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं।
➡ उत्तराखंड राज्य के निवासी अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वॉरेंटाइन करेंगे साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन को संपर्क करेंगे।
➡ समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
➡ सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, आटो आदि) 50 फीसद यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे।
➡ प्रदेश के सभी स्वीमिंग पूल, जिम और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे।
सिनेमा हाल व रेस्टोरेंट 50 फीसद क्षमता के साथ संचालित होंगे।
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