देहरादून. राज्य सरकार ने अनलाक 2 के लिए होटल, माल, शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइनें जारी की हैं. अब आप अगर सिर्फ शादी समारोह में उत्तराखंड शामिल होने के लिए अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं तो क्वारन्टीन से छूट पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह छूट सशर्त होगी और ऐसे मेहमान समारोह स्थल के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर नहीं जा पायेंगे.
होटल/होमस्टे/B&B management, शॉपिंग मॉल्स, बैंक्वेट हाल/कम्युनिटी हाल व रेस्टोरेन्ट के लिए निम्नलिखित निर्देश होंगे.
1. होटल/होमस्टे/B&B management :-
• अन्य राज्य से आये व्यक्तियों की बुकिंग कम से कम 07 दिन की होगी.
• इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों के रुकने की समय सीमा पर प्रतिबंध नहीं है, जिनका ICMR Authorised Lab से RT-PCR test 72 घंटे पहले हुआ है और रिपोर्ट COVID-19 Negative है यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो मैनेजमेंट द्वारा तत्काल प्रशासन/पुलिस को सूचना दी जायेगी व उस व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
• सभी पर्यटकों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. पर्यटकों को RT-PCR test जो पूर्व में बतायी गयी है की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. जिसे बॉर्डर चैक पोस्ट पर Entry के समय चैक किया जायेगा.
2. रेस्टोरेन्टः
कन्टेंमेन्ट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक खुलेंगे. रेस्टोरेन्ट मालिक/प्रबंधक दिनांक सहित सभी ग्राहकों के रिकॉर्ड तथा वेटरों का रिकॉर्ड रखेंगे. साथ ही टूरिस्म डिपार्टमेन्ट्स उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करेंगे.
3. शॉपिंग मॉल्सः-
• कन्टेंमेन्ट जोन को छोड़कर अन्य स्थनों पर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे, मॉल में स्थित रेस्टोरेन्ट्स शाम 9 बजे तक खुलेंगे.
• मॉल खोलने से पहले मॉल मैनेजमेन्ट द्वारा जनपद प्रशासन को COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए जा रहे विभिन्न निरोधात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक Under taking देना होगा. साथ ही CPWD द्वारा जारी गाईडलाइन व MoHFW व MHA द्वारा जारी सुरक्षा व बचाव सम्बन्धी नियमों का पालन करना होगा.
• जिला प्रशासन व मॉल मैनेजमेन्ट से परामर्श कर मॉल में आने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रतिबन्धित किया जा सकता है. इस सम्बन्ध में पूर्व से ही प्रचारकर दिया जाये.
4. बैंक्वेट हाल/कम्युनिटी हाल:-
• कंटेन्टमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में खुलेंगे.
• प्रबन्धन यह सुनिश्चित करें कि 50 से अधिक लोग न हो. प्रबन्धन को अपने रुकने का स्थान व समारोह स्थल की जानकारी लिखित में देनी होगी.
• शादी/समारोह में शमिल होने जो रिश्तेदार/ मेहमान हाई लोड COVID-19 संक्रमित शहरों से आ रहे हैं वो यद्यपि क्वारन्टीन नहीं किये जायेंगे परन्तु सम्बन्धित समारोह स्थल के अतिरिक्त अन्य किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा पायेंगे.
• शादी/ समारोह में शामिल होने के लिए बाहरी प्रदेशों हाई लोड COVID-19 संक्रमित शहरों से आये मेहमानों पर होटल में रुकने की समय सीमा सम्बन्धी प्रतिबंध लागू नहीं होंगें परन्तु उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व गृह मंत्रालय के सभी नियमों का पालन करना होगा.
• मैनेजमेन्ट entry से पहले सभी कर्मचारियों/मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग व सभी गाईडलाईन का पालन करायेंगे.